News Portal

मास्क को लेकर दिल्ली सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, पढ़िये पूरी खबर

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को सार्वजनिक स्थानों पर तत्काल प्रभाव से मास्क अनिवार्य कर दिया और इस नियम के उल्लंघन के लिए 500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया है। निजी वाहन में एक साथ सफर कर रहे लोगों के मास्क न पहनने की स्थिति में हालांकि जुर्माने का नियम लागू नहीं होगा। शहर में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से यह आदेश आया है।

दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने पिछले बुधवार को अपनी बैठक में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क अनिवार्य करने का फैसला किया था। दिल्ली सरकार ने दो अप्रैल को एक आदेश के माध्यम से सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500 रुपये का जुर्माना हटा दिया था क्योंकि तब कोविड के मामले काफी नियंत्रण में थे।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय राजधानी में पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि देखी गयी है। इसी के मद्देनजर सरकार ने दिशा- निर्देश जारी किए हैं।  दिल्ली में एक दिन में कोविड-19 के 965 नये मामले सामने आये और संक्रमण दर 4.71 प्रतिशत रही। वहीं गुरुवार को राजधानी में संक्रमण से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गयी। दिल्ली के स्वास्थ्य विभाग ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। विभाग द्वारा साझा किये गये आंकड़ों के अनुसार शहर में एक दिन पहले कुल 20,480 नमूनों की जांच की गयी। बुधवार को राजधानी में संक्रमण के 1,009 मामले सामने आए थे जो 10 फरवरी के बाद सर्वाधिक थे।

बुधवार को एक संक्रमित की मौत हो गयी। पिछले कुछ दिन से दिल्ली में संक्रमण के मामलों में वृद्धि देखी जा रही है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी 11 अप्रैल को 601 से बढ़कर अब 2,970 पहुंच गयी है। हालांकि, आंकड़ों के अनुसार अस्पताल में रोगियों के भर्ती होने की दर अभी कम है और कुल एक्टिव मरीजों में से तीन प्रतिशत से भी कम को अस्पतालों में भर्ती कराने की जरूरत पड़ रही है।

Leave A Reply

Your email address will not be published.